फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Murder case filed against three on court's order

Budaun News: कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

Sat, 30 Aug 2025 12:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 12:58 AM IST
विज्ञापन
Murder case filed against three on court's order
अलापुर। तीन माह पूर्व संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
विज्ञापन

मामला 27 मई की रात का है। थाना क्षेत्र के गांव इमदादपुर निवासी गजेंद्र (35) पुत्र धनपाल छत पर सो रहा था। सुबह जब काफी देर तक नहीं जागा तो परिजन छत पर देखने गए। देखा कि गजेंद्र पड़ोस की छत पर पड़ा हुआ है। बुलाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने हिलाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पर परिजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। बाद में उसे बदायूं एक निजी चिकित्सक के यहां ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। मौत का कारण जानने के लिए परिजनों ने पीएम कराया। पीएम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था।
विज्ञापन

इसके बाद मृतक के भाई उपेंद्र सिंह ने गांव के ही प्रवेंद्र उर्फ बिट्टू, मुनेश और दिनेश उर्फ मुकेश पुत्रगण बीघेराम के खिलाफ रुपयों के लेनदेन को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। एसओ उदयवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed