फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Minor girl kidnapped and forced to marry, report filed on court order

Budaun News: नाबालिग का अपहरण कर जबरन कराई शादी, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

Sat, 07 Feb 2026 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 07 Feb 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Minor girl kidnapped and forced to marry, report filed on court order
उसावां। उसहैत के गांव बछेली में 50 बीघा जमीन के लालच में एक 16 वर्षीय किशोर का अपहरण कर उसकी जबरन शादी कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह पूरी साजिश पीड़ित परिवार की जमीन कब्जाने के उद्देश्य से रची गई। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


गांव की रहने वाली रेशमवती ने बताया कि कुछ लोग और उनके रिश्तेदार 50 बीघा खेती की जमीन पर नजर रखे हुए थे। वह लोग उसके 16 वर्षीय बेटे रजनेश की शादी अपनी 21 वर्षीय बेटी नाजुक से कराने का दबाव बना रहे थे।
विज्ञापन

बताया कि पांच दिसंबर को जब रजनेश खेत की देखभाल करने जा रहा था। रास्ते में रामप्रसाद, रामप्रकाश और उनके साथियों ने उसे तमंचे के बल पर रोक लिया और जबरन उठा ले गए। आरोपियों ने उसे बाबा कालसेन मंदिर ले जाकर नाजुक के साथ उसकी मर्जी के बिना शादी रचा दी। विरोध करने पर जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। थाना पुलिस को शिकायतीपत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रामप्रसाद, राकेश, जितेन्द्र, प्रमोद सहित सात लोग समेत तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed