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हत्यारोपी तीन भाइयों को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
Updated Fri, 15 Jan 2016 08:28 PM IST
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वजीरगंज थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले हुई थी हत्या
वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला हुसैनपुर के विजय सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह ने नौ सिंतबर 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह और उसका भाई गब्बन सिंह लहरा गांव से बाजार करके लौट रहे थे। साथ में उसका चचेरा भाई भी मौजूद था। कहा कि जैसे ही वे लोग गांव में शैलेंद्र के मकान के पास पहुंचे तो शैलेंद्र, हरप्रसाद, रामफूल उर्फ गजेंद्र पुत्रगण टीकाराम यादव उर्फ सकटू सिंह ने तमंचे लेकर उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके भाई गब्बन सिंह को गोली लग गई। इससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा था कि किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून देंगे। पूरे मामले में पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए और वादी पक्ष के एडीजीसी मिर्जा राशिद बेग और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हत्या में नामजद तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए।
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वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला हुसैनपुर के विजय सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह ने नौ सिंतबर 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह और उसका भाई गब्बन सिंह लहरा गांव से बाजार करके लौट रहे थे। साथ में उसका चचेरा भाई भी मौजूद था। कहा कि जैसे ही वे लोग गांव में शैलेंद्र के मकान के पास पहुंचे तो शैलेंद्र, हरप्रसाद, रामफूल उर्फ गजेंद्र पुत्रगण टीकाराम यादव उर्फ सकटू सिंह ने तमंचे लेकर उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके भाई गब्बन सिंह को गोली लग गई। इससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा था कि किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून देंगे। पूरे मामले में पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए और वादी पक्ष के एडीजीसी मिर्जा राशिद बेग और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हत्या में नामजद तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए।