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Budaun News: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Sun, 20 Jul 2025 01:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 01:38 AM IST
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Life imprisonment to three accused of gang rape of a student
बदायूं। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने होटल में जन्मदिन पार्टी के बहाने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को 13 अप्रैल 2021 को तहरीर दी। बताया कि उनकी बेटी कोचिंग पढ़ती थी। तब उसकी दोस्ती कोचिंग के एक युवती से हो गई थी। उसकी सहेली के भाई सदन अपनी बहन के जन्मदिन के बहाने उनकी बेटी को एक होटल ले गया। जहां पर उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता के होश में आने पर धमकाते हुए कहा कि किसी से शिकायत की तो उसे बदनाम कर देगा।
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इसके बाद सदन व उसके साथी भानु प्रताप यादव व सुमित यादव ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय में उसावां के गांव धर्मपुर निवासी भानु प्रताप यादव, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर निवासी सदन व सदर कोतवाली के मोहल्ला अशोक नगर निवासी सुमित यादव के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी। शनिवार को न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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