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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद की सजा

Wed, 22 May 2024 06:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 22 May 2024 06:09 AM IST
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Life imprisonment to the person who raped a teenage girl
बदायूं। किशोरी से दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने युवक को दोषी करार दिया है। उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश है।
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वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 12 मार्च 2023 को किशोरी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 9 मार्च को उसकी पुत्री रात को 9 बजे अपने घर पर थी। बेटी को घर में अकेला देख गांव का ही अवनेश घर में घुस आया। जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी को बयान दर्ज कराने को न्यायालय में पेश किया। किशोरी ने अपने बयानों में भी दुष्कर्म की बात कही। वहीं एफआईआर में दो अन्य अशोक कुमार और विजय सिंह द्वारा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई।
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पुलिस ने बयानों के आधार पर अवनेश के खिलाफ दुष्कर्म और सहयोगियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने मंगलवार को पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह, अमोल जौहरी , प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। इसके बाद अवनेश को दुष्कर्म के दोषी होने की वजह से सज़ा सुनाई। वहीं, आरोपी बनाए गए अशोक और विजय सिंह को सदाचार की हिदायत देकर छोड़ा गया है। एक साल तक किसी प्रकार की घटना व पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करने पर कार्रवाई हो सकती है। संवाद
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