फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Life imprisonment to four including father-son in murder case

Budaun News: हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास

Thu, 13 Jul 2023 01:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jul 2023 01:07 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to four including father-son in murder case
कोर्ट ने सभी पर 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। करीब छह साल पुराने हत्या के मामले में नामजद चार दोषियों को नवम अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीन मुजरिमों पर 15-15 हजार रुपये और एक मुजरिम पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।
थाना इस्लामनगर के गांव अल्लैहपुर की मढ़ैइया निवासी महीपाल ने 26 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले वह और उसके पिता कांताप्रसाद फसल में पानी लगाने खेत पर गए थे। इसी दौरान पिंटू पुत्र ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह पुत्र मंगली निवासी ग्राम पवसरा की मढ़ैइया, रामपाल पुत्र खेतल निवासी मानिकपुर थाना धनारी जिला संभल और सोमपाल पुत्र लीलाधर निवासी अल्लेहपुर की मढ़ैइया थाना इस्लामनगर उसके पिता को किसी काम से बुलाकर अपने साथ ले गए।
विज्ञापन

जब काफी समय तक उसके पिता नहीं लौटे तो वह और उसकी मां ने उन्हें तलाश किया लेकिन वह नहीं मिले। 26 नवंबर 2017 की दोपहर पिता की लाश एक ट्यूबवेल के पीछे कुएं में मिली। उसके पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद रामपाल और सोमपाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने विवेचना से निकाले गए पिंटू और ज्ञान सिंह को तलब कर अभियुक्त बनाया। अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। बाद में कोर्ट ने हत्या में नामजद पिता-पुत्र सहित चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed