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Budaun News: हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र सहित चार को उम्रकैद

Sun, 22 Oct 2023 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 22 Oct 2023 01:21 AM IST
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Life imprisonment to four including father and son for murder
बदायूं। मामूली कहासुनी की रंजिश में हुई हत्या के मामले में नामजद पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों को स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार गुप्ता ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना कुंवरगांव क्षेत्र कि गांव अर्सिस निवासी राजेश्वर सिंह ने 25 अक्टूबर, 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश्वर की गांव के ही अजीत, उसके पिता नंदन सिंह और दुर्वेश व धर्मसिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में ये लोग के राजेश्वर के पुत्र संजय को घर से पकड़कर ले गए।
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इसके बाद अपने घर की छत पर ले जाकर संजय की लाठी डंडों से पीटकर और गोली मारकर हत्या कर दी। राजेश्वर और गांव के नत्थू, रामकृष्ण आदि संजय को बचाने पहुंचे तो उनको भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता, वादी के अधिवक्ता मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। कोर्ट ने हत्या में नामजद अजीत, नंदन सिंह, दुर्वेश और धर्म सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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