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Budaun News: हत्या के मामले में दो परिवारों के चार सगे भाइयों को उम्रकैद

Wed, 26 Mar 2025 11:42 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Mar 2025 11:42 PM IST
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Life imprisonment to four brothers of two families in murder case
बदायूं। हत्या के 12 साल पुराने मामले में न्यायाधीश ने दो परिवारों के चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना अलापुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी नत्थूलाल ने 28 दिसंबर 2013 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव के ही तुलाराम, नन्हें पुत्रगण राजाराम, बुधपाल, गोपाल पुत्रगण प्रकाश से जमीनी रंजिश व मुक़दमेबाजी चल रही है।
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26 दिसंबर को पूर्वाह्न में वादी के पिता बादूराम खेत पर बने ट्यूबवेल पर गए थे तो वहां पर पहले से ही योजना बनाकर बैठे तुलाराम, नन्हें, बुधपाल व गोपाल ने उनकी ट्यूबवेल की कोठरी में गला दबाकर हत्या कर दी। वादी का बेटा जब चाय देने गया तो इन सभी को ट्यूबवेल की कोठरी से निकलता देखा। पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना की।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जहां तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर व दलीलों को सुनने के बाद तुलाराम, नन्हे, बुधपाल व गोपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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