फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Life imprisonment for man found guilty of murdering youth by sprinkling petrol

Budaun News: पेट्रोल छिड़ककर युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Tue, 13 Oct 2026 02:04 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for man found guilty of murdering youth by sprinkling petrol
दोषसिद्ध वीरपाल। - फोटो : Archive
बदायूं। पेट्रोल डलवाने के दौरान रुपयों के लेनदेन को लेकर परचून की दुकान पर हुए विवाद में पेट्रोल छिड़कने के साथ माचिस की तीली जलाकर आग लगाकर शिवा की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त वीरपाल निवासी भूडा भदरौल की मढैया, थाना कादरचौक को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की कैद के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

उझानी थाना क्षेत्र के ग्राम ननाखेड़ी निवासी राजवीर कश्यप ने 24 जनवरी 2025 को थाने में लिखित तहरीर देकर बताया था कि 23 जनवरी 2025 की शाम करीब शाम 7 बजे मेरा पुत्र शिवा दुकान पर था। इसी दौरान वीरपाल निवासी भूडा भदरौल की मढैया, थाना कादरचौक दुकान पर बाइक में पेट्रोल डलवाने पहुंचा। पैसे के लेनदेन को लेकर नाराज होकर आरोपी वीरपाल ने शिवा के ऊपर पेट्रोल डाला और माचिस की तीली जलाकर फेंककर भाग गया।
विज्ञापन

बेटा शिवा गंभीर रूप से झुलस गया। वीरपाल ने यह काम बेटे को जान से मारने की नीयत से किया था। पुलिस ने आरोपी वीरपाल के विरुद्ध जानलेवा हमले में रिपोर्ट दर्ज की थी। 27 फरवरी 2025 की सुबह शिवा की आगरा के एक अस्पताल से हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने शिवा की मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। इधर, कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करने के दौरान गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त वीरपाल को सजा सुनाई।

चोरी के 18 साल पुराने मामले में दो अभियुक्त दोषसिद्ध


बदायूं। चोरी के करीब 18 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सागर तायल की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सोमवार को अदालत ने यह निर्णय सुनाया।




उझानी थाने में वर्ष 2008 में दर्ज केस में अरविंद निवासी भट्ठा नगला कछला और रिंकू उर्फ विनीत निवासी मुराव नगला, कछला के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद उपनिरीक्षक कालीचरन ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व प्रत्येक पर चार हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed