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बिना अनुमति लगाए होर्डिंग, तो विज्ञापनकर्ता पर प्रति होर्डिंग 10 हजार का जुर्माना

Mon, 29 Aug 2022 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 29 Aug 2022 01:24 AM IST
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Hoarding without permission will have to pay a fine of ten thousand
बदायूं। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में विज्ञान एजेंसियों ने होर्डिंग लगा रखे हैं। इनमें से अधिकांश पालिका प्रशासन की बिना अनुमति अवैध तरीके से लगे हैं।
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अब पालिका ने अवैध होर्डिंग पर जुर्माना ठोंकने का फैसला लिया है। प्रति होर्डिंग दस हजार जुर्माना वसूलना जाएगा, जिसके नोटिस भी दिए गए हैं।
शहर की सूरत को बिगाड़ने का काम सबसे ज्यादा अवैध होर्डिंग कर रहे हैं। मनचाही जगहों पर इन होर्डिंग को लगा दिया जाता है। सड़क पर बिना मानक के आड़े तिरछे लगे होर्डिंग से हादसे का भी डर रहता है, क्योंकि कई जगह पर इन होर्डिंग की वजह से वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। वहीं पालिका को भी राजस्व का घाटा होता है। ऐसे में पालिका ने पिछले दिनों शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। साथ ही सड़क पर अवैैध रूप से लगे 125 होर्डिंग को हटाया गया था। वहीं अब पालिका द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि सड़क पर अवैध रूप से अगर कहीं होर्डिंग लगा मिलता है तो विज्ञापनकर्ता पर प्रति होर्डिंग 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला जाएगा। वह समय से इस धनराशि को जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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कुछ जगह की है परमिशन, पूरे शहर में लगाते हैं होर्डिंग
बदायूं। शहर में विज्ञापन एजेंसियों द्वारा नगर पालिका में निश्चित जगहों के लिए धनराशि जमा करके स्थान को बुक किया जाता है। उसके बाद में विज्ञापन एजेंसी निश्चित स्थान पर होर्डिंग को दिए गए समय तक लगा सकती हैं। अधिकांश मामलों में विज्ञापन एजेंसी द्वारा निश्चित स्थान के अलावा अन्य जगहों पर भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और वह विज्ञापन देने वालों से इसके बदले धनराशि लेकर अपने पास रख लेते हैं। इन्हीं अवैैैध होर्डिँग को पालिका द्वारा अभियान के दौरान हटा दिया जाता है।
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पालिका से बिना परमिशन लिए होर्डिंग लगाए गए तो विज्ञापनकर्ता पर प्रति होर्डिंग 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं जुर्माना न देने पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। - दीप कुमार, ईओ
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