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Budaun News: बिना अनुमति चलाया वाहन तो होगी कार्रवाई, देना होगा हिसाब

Sat, 29 Apr 2023 01:35 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 29 Apr 2023 01:35 AM IST
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Government Women's Degree College is also better from the point of view of security
बदायूं। निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशियों को वाहन चलाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, तभी वे वाहन चला सकेंगे। प्रत्याशियों को उसके खर्च का हिसाब भी देना होगा। केवल प्रचार-प्रसार के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को तीन, नगर पंचायत अध्यक्ष को दो और सदस्य प्रत्याशी को एक-एक वाहन की अनुमति मिलेगी। मतगणना और मतदान वाले वाले दिन अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को एक-एक वाहन की अनुमति मिलेगी। सदस्य पद के प्रत्याशी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी मतदान और मतगणना वाले दिन बिना अनुमति के वाहन प्रयोग नहीं कर सकेंगे। नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य नगरीय निकाय में संबंधित एसडीएम अनुमति प्रदान करेंगे। अनुमति पत्र वाहन के शीशे पर चस्पा होगा। वाहन पास लेने के दौरान उसके कागजात, चालक का नाम, प्रत्याशी का नाम, निकाय का नाम, दल का भी विवरण देना होगा। तभी वाहन पास मिलेगा। उसकी एक छाया प्रति एसएसपी को भेजी जाएगी। प्रतिदिन वाहनों की सूची थाने में जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी बिना पास वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाहन का चालान कर दिया जाएगा।
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वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से उसका व्यय शामिल किया जाएगा। वाहन पर किसी प्रकार का झंडा या स्टीकर नहीं लगाएंगे। इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।
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नगर पंचायतों में सदस्य प्रत्याशी कर सकेंगे दो पहिया वाहन का प्रयोग
चुनाव आयोग के नियम के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को तीन, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी को दो और नगर पालिका परिषद के सदस्यों को एक-एक वाहन की अनुमति होगी, लेकिन नगर पंचायतों के सदस्य प्रत्याशी केवल दो पहिया वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।
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