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Budaun News: छेड़छाड़ और मारपीट दो सगे भाइयों को चार साल की कैद
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दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का डाला जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। साल साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला एवं सत्र-विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मिर्जा जीनत के न्यायालय ने छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी दो सगे भाईयों को चार साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव में वाली महिला ने 21 फरवरी 2016 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी नावालिग नातिन रात करीब 10 बजे खेत में शौच करने के बाद घर लौट रही थी कि गांव के ही भोला और अनुराग ने रास्ते में बुरी नियत से पकड़ लिया। किशोरी के शोर मचाने पर पास ही में बैठे जोगराज और वेदपाल दौड़कर मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इस दौरान परिवार के तमाम लोग मौके पर आ गए। दोनों आरोपियों को थाने लेजाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गांव निवासी भोला और अनुराग पुत्र लक्ष्मी खटिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना उपनिरीक्षक रामप्रसाद सिंह ने की। विवेचक ने घटना के सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। साल साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला एवं सत्र-विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मिर्जा जीनत के न्यायालय ने छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी दो सगे भाईयों को चार साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव में वाली महिला ने 21 फरवरी 2016 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी नावालिग नातिन रात करीब 10 बजे खेत में शौच करने के बाद घर लौट रही थी कि गांव के ही भोला और अनुराग ने रास्ते में बुरी नियत से पकड़ लिया। किशोरी के शोर मचाने पर पास ही में बैठे जोगराज और वेदपाल दौड़कर मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इस दौरान परिवार के तमाम लोग मौके पर आ गए। दोनों आरोपियों को थाने लेजाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गांव निवासी भोला और अनुराग पुत्र लक्ष्मी खटिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना उपनिरीक्षक रामप्रसाद सिंह ने की। विवेचक ने घटना के सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
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