फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Four convicted in assault and intimidation case sentenced to three years in prison each.

Budaun News: मारपीट व धमकी के मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Wed, 09 Sep 2026 02:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Four convicted in assault and intimidation case sentenced to three years in prison each.
बदायूं। मारपीट के मामले में जिला जज विवेक संगल की अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

उझानी थाना क्षेत्र के गांव चिकटिया निवासी नरेश यादव, सुखपाल, जुगल किशोर पुत्रगण सिपहुटर सिंह और प्रेमचंद पुत्र शिशुपाल के खिलाफ वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
विज्ञापन

अदालत ने मारपीट की धारा में प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, गंभीर चोट मारने की धारा में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धमकी देने में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed