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Budaun News: मारपीट व धमकी के मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
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बदायूं। मारपीट के मामले में जिला जज विवेक संगल की अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उझानी थाना क्षेत्र के गांव चिकटिया निवासी नरेश यादव, सुखपाल, जुगल किशोर पुत्रगण सिपहुटर सिंह और प्रेमचंद पुत्र शिशुपाल के खिलाफ वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
अदालत ने मारपीट की धारा में प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, गंभीर चोट मारने की धारा में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धमकी देने में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद
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उझानी थाना क्षेत्र के गांव चिकटिया निवासी नरेश यादव, सुखपाल, जुगल किशोर पुत्रगण सिपहुटर सिंह और प्रेमचंद पुत्र शिशुपाल के खिलाफ वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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अदालत ने मारपीट की धारा में प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, गंभीर चोट मारने की धारा में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धमकी देने में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद
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