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Budaun News: गैर इरादतन हत्या में चार भाइयाें को 10-10 साल की कैद

Wed, 17 Sep 2025 02:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 02:27 AM IST
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Four brothers sentenced to 10 years imprisonment each for culpable homicide
बदायूं। गैर इरादतन हत्या के मामले में चार भाइयों को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। एक पर 16 हजार व तीन पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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दातागंज थाना क्षेत्र के गांव बिहारीपुर निवासी विपिन ने सात जून 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि दोपहर के करीब 2:30 बजे उसके पिता रामदास गांव में अपनी बैठक में बैठे हुए थे। उसी समय गांव के किशोरी लाल और ओमप्रकाश बैठक पर आए और उसके पिता से शिकायत करने लगे कि तुम्हारे लड़के विपिन कुमार, कुलदीप कुमार और अरविंद बेटी का रास्ता रोकते हैं।
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इस बात को लेकर गांव के भूपेंद्र, नन्हे, टीकाराम तथा कप्तान अपने हाथों में बंदूक, फरसा व लाठी लेकर आ गए। आते ही भूपेंद्र ने पिता रामदास के पेट में बंदूक से गोली मार दी। नन्हे ने भाई कुलदीप के हाथ में फरसा मारा। टीकाराम ने भाई अरविंद के गले पर फरसा मारा और कप्तान ने मेरी बहन की पीठ में लाठी मार दी। गोली लगने से पिता मौके पर ही गिर गए। बाबा दुर्ग पाल, दादी सुशीला तथा भूदेव ने आरोपियों को ललकारा तो गालियां देते हुए भाग गए। पिताजी रामदास की इलाज के दौरान बरेली में मौत हो गई।
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पुलिस ने नन्हे व टीकाराम पुत्र ओम प्रकाश, कप्तान व भूपेंद्र पुत्र श्याम पाल के खिलाफ रामदास की गैर इरादतन हत्या करने के आरोप का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष व अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई है।
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