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Budaun News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा
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बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के सात साल पुराने मामले में स्पेशल जज पास्को एक्ट सौरभ सक्सेना ने दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उसावां थाना क्षेत्र एक गांव के व्यक्ति ने 31 अक्तूबर 2016 को थाने में सुखपाल उर्फ सुक्खा के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ राह चलते छेड़खानी करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने छेड़खानी और पास्को एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक वीरेश कुमार शुक्ला को सौंपी। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान के आधार पर 10 नवंबर 2016 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
इस मामले को अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित करते हुए पैरोकार विनय शर्मा ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुखपाल उर्फ सुक्खा को पांच साल की सजा सुनाई। आदेश दिया कि 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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उसावां थाना क्षेत्र एक गांव के व्यक्ति ने 31 अक्तूबर 2016 को थाने में सुखपाल उर्फ सुक्खा के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के साथ राह चलते छेड़खानी करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने छेड़खानी और पास्को एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक वीरेश कुमार शुक्ला को सौंपी। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान के आधार पर 10 नवंबर 2016 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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इस मामले को अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित करते हुए पैरोकार विनय शर्मा ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुखपाल उर्फ सुक्खा को पांच साल की सजा सुनाई। आदेश दिया कि 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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