फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Festivals and tourist attractions administration has approved the implementation of Section 163

Budaun News: त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, लागू की धारा 163

Mon, 30 Mar 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Mon, 30 Mar 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Festivals and tourist attractions administration has approved the implementation of Section 163
बदायूं। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 30 मार्च से 30 मई तक भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने कहा कि इस अवधि में कई प्रमुख त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना है। उन्होंने बताया कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-अजहा (बकरीद), महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती, चंद्रशेखर जयंती और परशुराम जयंती जैसे महत्वपूर्ण अवसर इस दौरान पड़ रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जानी हैं। जिन्हें शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। धारा 163 लागू होने के तहत जनपद में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन, भीड़ एकत्रित करने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed