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नामांकन से तीन दिन पूर्व से शुरू होगी पर्चों की बिक्री
बदायूं।
Updated Wed, 23 Sep 2015 11:46 PM IST
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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु होने पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सभागार में एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन ब्लाक मुख्यालय पर प्राप्त किए जाएंगे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी शंभू नाथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौमित्र यादव तथा सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया की मौजूदगी में समस्त आरओ और एआरओ को विशेष प्रशिक्षण देते हुए सौंपे गए दायित्वों को भलीभांति अंजाम देने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण निष्पक्ष, निर्भीक तथा स्वतंत्र रूप से संपन्न कराई जाए। चुनाव में किसी भी प्रकार की कोताही के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश एवं आवश्यक प्रपत्र सभी अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वह उनका भलीभांति अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सभी चुनाव संबंधी कार्यों को कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आरओ की होती है। वह एआरओ का पूर्ण सहयोग लेते हुए चुनाव कार्यों को निश्चित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराएं। एसएसपी ने कहा कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जाएगा और पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के मतदान को निर्भीक और स्वतंत्र रूप से कराया जाएगा। सीडीओ ने चुनाव में लगे अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए ब्लाक मुख्यालय पर तीन दिन पहले पहुंचें। इससे समय का लाभ मिलेगा। स्ट्रांग रूम, फर्नीचर टेंट, मतगणना स्थल, मतपेटिकाओं आदि का भी निरीक्षण प्रत्येक दशा में किया जाए। प्रशिक्षण में नामांकन पत्रों की बिक्री से लेकर उनको प्राप्त करने, जांच करने, नाम वापसी, प्रतीक चिह्न आवंटन सहित सभी बिंदुओं पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
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जिला पंचायत के सदस्य पद को
नामांकन शुल्क- 500 रुपये
जमानत राशि- 4000 रुपये
चुनाव खर्चा सीमा- 1,50,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य पद को
नामांकन शुल्क- 300 रुपये
जमानत राशि- 2000 रुपये
चुनाव खर्चा सीमा- 75,000
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- 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नामांकन नहीं करा सकेगा।
- एक व्यक्ति चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन फीस एक बार ही जमा करनी होगी।
- नामांकन कराने के लिए ग्राम, क्षेत्र तथा जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट की अधिप्रमाणित छाया प्रति और चालान की प्रति एवं शपथ पत्र जमा करना होगा।
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बैठक में नहीं पहुंचे एआरओ, डीएम सख्त
दहगवां के सहायक निर्वाचन अधिकारी वलबीर सिंह, इस्लामनगर के राकेश कुमार बैठक में अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। कहा है कि जो अधिकारी अनुपस्थित हैं वह तत्काल प्रभारी अधिकारी कार्मिक/सीडीओ से संपर्क कर आवश्यक अभिलेख प्राप्त करेें।
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बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी शंभू नाथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौमित्र यादव तथा सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया की मौजूदगी में समस्त आरओ और एआरओ को विशेष प्रशिक्षण देते हुए सौंपे गए दायित्वों को भलीभांति अंजाम देने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण निष्पक्ष, निर्भीक तथा स्वतंत्र रूप से संपन्न कराई जाए। चुनाव में किसी भी प्रकार की कोताही के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश एवं आवश्यक प्रपत्र सभी अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वह उनका भलीभांति अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सभी चुनाव संबंधी कार्यों को कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आरओ की होती है। वह एआरओ का पूर्ण सहयोग लेते हुए चुनाव कार्यों को निश्चित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराएं। एसएसपी ने कहा कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जाएगा और पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के मतदान को निर्भीक और स्वतंत्र रूप से कराया जाएगा। सीडीओ ने चुनाव में लगे अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए ब्लाक मुख्यालय पर तीन दिन पहले पहुंचें। इससे समय का लाभ मिलेगा। स्ट्रांग रूम, फर्नीचर टेंट, मतगणना स्थल, मतपेटिकाओं आदि का भी निरीक्षण प्रत्येक दशा में किया जाए। प्रशिक्षण में नामांकन पत्रों की बिक्री से लेकर उनको प्राप्त करने, जांच करने, नाम वापसी, प्रतीक चिह्न आवंटन सहित सभी बिंदुओं पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
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जिला पंचायत के सदस्य पद को
नामांकन शुल्क- 500 रुपये
जमानत राशि- 4000 रुपये
चुनाव खर्चा सीमा- 1,50,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य पद को
नामांकन शुल्क- 300 रुपये
जमानत राशि- 2000 रुपये
चुनाव खर्चा सीमा- 75,000
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- 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति नामांकन नहीं करा सकेगा।
- एक व्यक्ति चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन फीस एक बार ही जमा करनी होगी।
- नामांकन कराने के लिए ग्राम, क्षेत्र तथा जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट की अधिप्रमाणित छाया प्रति और चालान की प्रति एवं शपथ पत्र जमा करना होगा।
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बैठक में नहीं पहुंचे एआरओ, डीएम सख्त
दहगवां के सहायक निर्वाचन अधिकारी वलबीर सिंह, इस्लामनगर के राकेश कुमार बैठक में अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। कहा है कि जो अधिकारी अनुपस्थित हैं वह तत्काल प्रभारी अधिकारी कार्मिक/सीडीओ से संपर्क कर आवश्यक अभिलेख प्राप्त करेें।