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रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Apr 2015 12:19 AM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Tue, 07 Apr 2015 12:19 AM IST
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जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनवारी सिंह यादव से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में धर्मपाल पुत्र मंगलीराम की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश डकैती क्षेत्र अभिमन्यु ने खारिज कर दी। ज्ञात हो कि 16 फरवरी 2015 को श्री यादव ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनके फोन पर 15 फरवरी की शाम को मैसेज आया कि पांच करोड़ रुपये मिरहची चौराहे पर लाल कपड़े में बांधकर पहुंचा दो वरना तुम्हारी व तुम्हारे पुत्र आशीष यादव की खैर नहीं है। आरोपी की जमानत अवर न्यायालय द्वारा दो मार्च को खारिज हो चुकी थी। जज ने अभियुक्त का मामला अति गंभीर प्रकृति का मानते हुए अभियुक्त धर्मपाल द्वारा पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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