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दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद, जुर्माना
बदायूं।
Updated Fri, 13 Feb 2015 12:28 AM IST
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न्यायालय कक्ष संख्या आठ अपर सेशन जज अनिल कुमार ने विवाहिता से रेप के मामले में नामजद को दस साल कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। पीड़िता को जुर्माना धनराशि से पांच हजार रुपये मिलेंगे।
घटना थाना धनारी क्षेत्र के चंदपुरा गांव में 11 अगस्त 1992 को उस समय हुई जब एक विवाहिता शौच से निवृत होकर वापस घर लौट रही थी। इसी बीच यूकेलिप्टस के खेत में आरोपी ने तमंचा तानकर विवाहिता का हाथ जबरिया पकड़ कर खेत में गिरा दिया था और बलात्कार किया था। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर नेमसिंह पुत्र वेदराम को दस साल कैद सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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घटना थाना धनारी क्षेत्र के चंदपुरा गांव में 11 अगस्त 1992 को उस समय हुई जब एक विवाहिता शौच से निवृत होकर वापस घर लौट रही थी। इसी बीच यूकेलिप्टस के खेत में आरोपी ने तमंचा तानकर विवाहिता का हाथ जबरिया पकड़ कर खेत में गिरा दिया था और बलात्कार किया था। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर नेमसिंह पुत्र वेदराम को दस साल कैद सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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