फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Eight-year imprisonment, fine imposed for rape

दुष्कर्म के आरोपी को आठ साल कैद, जुर्माना भी

Fri, 16 Jun 2017 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं। Updated Fri, 16 Jun 2017 10:57 PM IST
विज्ञापन
Eight-year imprisonment, fine imposed for rape
जेल
थाना रजपुरा में पांच साल पहले हुई थी वारदात      
विज्ञापन

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश किरनबाला ने दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल की कड़ी कैद और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से आधी रकम बतौर मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश दिया है।  
घटना संभल जिले के थाना रजपुरा में 30 अप्रैल 2012 को हुई थी। थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने तीन मई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 30 अप्रैल 2012 को खेत पर गई थी। जब बेटी देर रात तक नहीं लौटी तो उसने तलाश शुरू की। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी को उसने सेठी उर्फ कुलवीर पुत्र वीरेंद्र के साथ जाते हुए देखा था। आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया। दो मई को आरोपी सेठी उर्फ कुलवीर ने उसे फोन पर धमकी दी कि उसने पुलिस को सूचना दी तो उसकी बेटी को जान से मार देगा। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बेटी को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया।
विज्ञापन

विद्वान न्यायाधीश किरनबाला ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद आरोपी सेठी उर्फ कुलवीर को दोषी करार दिया। उसे आठ साल कैद और 28 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed