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बलात्कार के आरोपी को सात साल कैद
बदायूं
Updated Wed, 14 Jan 2015 08:05 PM IST
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जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता कौशिक ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को सात साल कैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि से 20 हजार की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
थाना उझानी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लागंज निवासी आरोपी नरेंद्र उर्फ अनिल ने छह अगस्त 2013 की शाम पांच बजे के करीब एक विवाहिता से उस समय दुराचार किया जब वह पांच वर्षीय नातिन के साथ जंगल में भैंस चरा रही थी। आरोपी ने शोर मचाने पर तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी।
जज श्रीमती कौशिक ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर आरोपी नरेंद्र उर्फ अनिल को सात वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी साधना शर्मा ने की।
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थाना उझानी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लागंज निवासी आरोपी नरेंद्र उर्फ अनिल ने छह अगस्त 2013 की शाम पांच बजे के करीब एक विवाहिता से उस समय दुराचार किया जब वह पांच वर्षीय नातिन के साथ जंगल में भैंस चरा रही थी। आरोपी ने शोर मचाने पर तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी।
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जज श्रीमती कौशिक ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर आरोपी नरेंद्र उर्फ अनिल को सात वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी साधना शर्मा ने की।
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