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बिना लाइसेंस समारोहों में नहीं चलेगी शराब

Tue, 30 Dec 2014 08:25 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Tue, 30 Dec 2014 08:25 PM IST
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alcohol not purmitted in programmes

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शादी-विवाह, जन्मदिन, नव वर्ष आदि जैसे किसी भी प्रकार के समारोह में मदिरा परोसने के लिए वैंकटहाल, होटल, रेस्टोरेंट और टेंट हाउस स्वामियों को अब लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के मदिरा परोसने या उपभोग करने पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा।

जिला आबकारी अधिकारी एमएल द्विवेदी ने बताया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने समारोह में मदिरा परोसने के लिए ओकेजनल बार लाइसेंस का प्रावधान किया है। जिसके अन्तर्गत एक समारोह को एक दिन के लिए लाइसेंस आबकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी भी समारोह स्थल पर मदिरा पान की व्यवस्था में पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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