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हत्याकांड में फरार आरोपी को उम्रकैद की सजा
Updated Mon, 23 Oct 2017 11:59 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
बदायूं। हत्याकांड में फरार चल रहे एक आरोपी को रविवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसी हत्याकांड में दो सगे भाइयों समेत तीन को पहले ही कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुका है।
हत्याकांड थाना उसावां क्षेत्र के गांव बमनपुरा में दो मार्च 2010 को रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था। आरोपियों ने रिषीपाल पुत्र फूलचंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मृतक के तहेरे भाई सरनाम सिंह पुत्र निर्मय लाल ने धर्मपाल उर्फ कल्लू, महेश, चंद्रपाल पुत्रगण प्रानसुख और कैलाश पुत्र नत्थू के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में आरोपी चंद्रपाल पुत्र प्रानसुख फरार चल रहा था। जबकि धर्मपाल, महेश और कैलाश को कोर्ट ने पिछले दिनों दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही तीनों पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना डाला था। इसके बाद फरार चल रहा चंद्रपाल कोर्ट में हाजिर हो गया। न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी चंद्रपाल को उम्रकैद की सजा के साथ ही उस पर भी 33 हजार का जुर्माना गया। जुर्माने की रकम जमा होने पर मृतक की पत्नी को आधी रकम दिए जाने का भी आदेश सुनाया है।
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हत्याकांड थाना उसावां क्षेत्र के गांव बमनपुरा में दो मार्च 2010 को रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था। आरोपियों ने रिषीपाल पुत्र फूलचंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मृतक के तहेरे भाई सरनाम सिंह पुत्र निर्मय लाल ने धर्मपाल उर्फ कल्लू, महेश, चंद्रपाल पुत्रगण प्रानसुख और कैलाश पुत्र नत्थू के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में आरोपी चंद्रपाल पुत्र प्रानसुख फरार चल रहा था। जबकि धर्मपाल, महेश और कैलाश को कोर्ट ने पिछले दिनों दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा के साथ ही तीनों पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना डाला था। इसके बाद फरार चल रहा चंद्रपाल कोर्ट में हाजिर हो गया। न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी चंद्रपाल को उम्रकैद की सजा के साथ ही उस पर भी 33 हजार का जुर्माना गया। जुर्माने की रकम जमा होने पर मृतक की पत्नी को आधी रकम दिए जाने का भी आदेश सुनाया है।
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