फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   10-year sentence for dowry murder, husband-mother-in-law

दहेज हत्या में पति-सास को 10 साल की सजा, जुर्माना

Thu, 25 May 2017 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं। Updated Thu, 25 May 2017 11:44 PM IST
विज्ञापन
10-year sentence for dowry murder, husband-mother-in-law
डेमो इमेज - फोटो : Internet
स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट पंकज कुमार अग्रवाल ने दहेज हत्या में नामजद पति और सास को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कड़ी कैद सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा होने पर बतौर मुआवजा 50 फीसदी वादी को देने का आदेश भी दिया है।      
विज्ञापन

दहेज हत्या की वारदात थाना दातागंज के गांव ब्राह्मपुर में 24 मई 2011 को हुई थी। गांव ननाई भुड़िया निवासी वादी गंगाप्रसाद पुत्र केदार ने 26 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री नीरज का विवाह राजवीर पुत्र सोहनलाल के साथ किया था। दिए गए दान दहेज से उसकी पुत्री के ससुराल वाले खुश नहीं थे और दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करते थे। उसकी पुत्री नीरज ने उसे बताया कि उसका पति राजवीर और सास चमेली उसको मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। वादी गंगाप्रसाद ने अपनी पुत्री के ससुराल वालों को 20 हजार नकद दे दिए, फिर भी उसकी पुत्री को बाकी रुपये लाने को परेशान करते थे। 24 मई को वादी की पुत्री नीरज को उसके पति, सास ने जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिला दिया। उसे जब सूचना मिली तो वह अपनी पुत्री को बरेली इलाज को ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने  पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष के वकील की बहस सुनने के बाद दहेज हत्या में नामजद पति राजवीर और सास चमेली को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कड़ी कैद सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed