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नाबालिग साली से दुष्कर्म में बहनोई को 10 साल की सजा
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बदायूं। नाबालिग साली को बहला फुसलाकर दुराचार करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह ने आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपी रामनरेश पुत्र भूप राम थाना कोतवाली क्षेत्र के कबूल पुरा का रहने वाला था जिससे वादिनी की बड़ी पुत्री का विवाह हुआ था। 17 जून 2018 को वादिनी उसका पति और बड़ी बेटी अपने पुराने घर में गए हुए थे। घर पर वादिनी की दो बेटियां थीं जिनमें एक नाबालिग थी। आरोपी रामनरेश जब उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने लगा तो उसकी दूसरी बेटी ने विरोध किया। आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। वादिनी ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने रामनरेश पुत्र भूप राम निवासी कबूल पुरा थाना कोतवाली खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रामनरेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद रामनरेश को दोषी करार देते हुए 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपी रामनरेश पुत्र भूप राम थाना कोतवाली क्षेत्र के कबूल पुरा का रहने वाला था जिससे वादिनी की बड़ी पुत्री का विवाह हुआ था। 17 जून 2018 को वादिनी उसका पति और बड़ी बेटी अपने पुराने घर में गए हुए थे। घर पर वादिनी की दो बेटियां थीं जिनमें एक नाबालिग थी। आरोपी रामनरेश जब उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने लगा तो उसकी दूसरी बेटी ने विरोध किया। आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। वादिनी ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने रामनरेश पुत्र भूप राम निवासी कबूल पुरा थाना कोतवाली खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रामनरेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद रामनरेश को दोषी करार देते हुए 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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