फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   court

डाकघर के अधिकारियों को ब्याज सहित 70 हजार रुपये चुकाने का आदेश

Fri, 16 Sep 2022 12:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 12:39 AM IST
सार

जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने पोस्टमास्टर जनरल, बरेली क्षेत्र डाकघर अधीक्षक, बदायूं और पोस्टमास्टर, उप डाकघर बबराला को परिवादी को ब्याज सहित 70 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।प्यारेलाल और उनकी पत्नी सुखदेवी ने पांच वर्ष तक डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह जमा किए।

विज्ञापन
court

विस्तार

बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने पोस्टमास्टर जनरल, बरेली क्षेत्र डाकघर अधीक्षक, बदायूं और पोस्टमास्टर, उप डाकघर बबराला को परिवादी को ब्याज सहित 70 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

बबराला (अब संभल) निवासी प्यारेलाल यादव और उनकी पत्नी सुखदेवी ने 1500 रुपये की आरडी डाकघर में शुरू की थी। प्यारेलाल और उनकी पत्नी सुखदेवी ने पांच वर्ष तक डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह जमा किए। परिवादी से धनराशि लेकर डाकघर के एजेंट राजकपूर शर्मा जमा करते थे। एजेंट राजकपूर शर्मा ने प्यारेलाल यादव से धनराशि तो ली पर कई किस्तें डाकघर में जमा नहीं की, लेकिन उनकी प्रविष्टि डाकघर में कर दी। परिवादी प्यारेलाल अपनी रकम को लेने जब डाकघर में गए तो उनसे कहा गया कि उनके पैसे जमा नहीं हुए। इस पर प्यारेलाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम की पीठ ने परिवादी के अधिवक्ता जियाउर रहमान शमी और विपक्षी अधिवक्ता की बहस को सुनने के बाद डाकघर को परिवादी प्यारेलाल के ब्याज सहित 70 हजार रुपये को देने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed