फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Convict sentenced to life imprisonment in murder case

Budaun News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कैद की सजा

Sun, 23 Nov 2025 02:29 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 23 Nov 2025 02:29 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to life imprisonment in murder case
बदायूं। 12 साल पुराने हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय रेखा शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कैद की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा फतेहपुर के रहने वाले श्रीपाल ने 15 जनवरी 2013 काे भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि संभल जिले के थाना गुन्नौर के गांव खेड़िया के रहने वाले बाबा उर्फ बाबू के साथ भाई कल्यान का एक दावत में झगड़ा हो गया था। तब से वह रंजिश मानने लगा था।
विज्ञापन

वह अपने दो साथियों के साथ बाइक से घर पर आया और मालपुर रिश्तेदारी में चलने को भाई से कहा। वह उनके साथ दिन में करीब चार बजे गया। जाते हुए गांव के कई लोगों ने देखा। रात करीब 12 बजे बाबू ने फोन करके कहा कि कल्यान को मार दिया है। उसका शव दहगवां रोड पर पड़ा है। सूचना मिलने के बाद गांव के तमाम लोगोंं के साथ परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि कल्यान का शव सड़क किनारे पड़ा था।
विज्ञापन

रात में ही पुलिस को सूचना दी। 15 जनवरी को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक राजवीर सिंह यादव को दी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed