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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को आठ साल की कैद

Sat, 14 Mar 2026 02:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 02:03 AM IST
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Convict Sentenced to Eight Years in Prison for Attempted Rape of Teenage Girl
बदायूं। सात साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। दोषी को आठ साल की कैद के साथ ही 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रंजीत उर्फ अखिलेश को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक अमरपाल सिंह ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया और दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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