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अब असंगठित कामगारों का दो लाख का बीमा व पांच लाख का इलाज
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बदायूं। जिले के असंगठित कामगारों को श्रम विभाग ने एक और सौगात दी है। अब उनको दो लाख का बीमा और पांच लाख रुपये तक का इलाज मिलेगा। इसके लिए 18 से 59 साल तक के कामगार ई श्रम पोर्टल पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं।
सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कन्नौजिया ने बताया कि भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा बेस तैयार कर रही है। इसके अंतर्गत सभी असंगठित कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराया जाना है। श्रम विभाग व अन्य विभागों से श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ एवं महामारी व आपदा के समय राहत भी इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।
इसके लिए कामगारों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। पंजीकरण के लिए, आधार नंबर, आधार लिंक बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। पंजीकरण किसी भी जन सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, ई-सेवा केंद्र, लोकवाणी या स्वयं कंप्यूटर, लैपटाप या मोबाइल पर किया जा सकता है। संवाद
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सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कन्नौजिया ने बताया कि भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा बेस तैयार कर रही है। इसके अंतर्गत सभी असंगठित कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराया जाना है। श्रम विभाग व अन्य विभागों से श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ एवं महामारी व आपदा के समय राहत भी इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।
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इसके लिए कामगारों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। पंजीकरण के लिए, आधार नंबर, आधार लिंक बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। पंजीकरण किसी भी जन सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, ई-सेवा केंद्र, लोकवाणी या स्वयं कंप्यूटर, लैपटाप या मोबाइल पर किया जा सकता है। संवाद
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