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Budaun News: विद्युत कर्मी से मारपीट के मुकदमे में बिसौली विधायक व अन्य दोषमुक्त

Fri, 17 Jan 2025 01:02 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2025 01:02 AM IST
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Bisauli MLA and others acquitted in case of assault on electricity worker
बदायूं। बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य समेत कई लोगों पर तीन साल पहले मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले कर्मचारी व गवाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश लीलू चौधरी ने इस मामले में विधायक व अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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अभिषेक मिश्रा ने 28 अप्रैल 2022 की रात एक रिपोर्ट थाना बिसौली में दर्ज कराते हुए कहा था कि विधायक आशुतोष मौर्य विद्युत उपकेंद्र पर आए और अभिषेक से बिजली न आने के संबंध में अभद्रता करने लगे। अभिषेक ने बताया कि बिजली ऊपर से ही नहीं आ रही है, जब आ जाएगी तो चालू कर दी जाएगी।
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इसी बात पर विधायक ने गाली-गलौज करना शुरू कर दी। अभिषेक ने गाली देने से मना किया तो हाथ मरोड़ दिया और मारपीट की। यह भी आरोप था कि गवाह प्रभु दयाल इस मामले की वीडियो बना रहा था तो विधायक ने अपने ड्राइवर से उसका मोबाइल भी छिनवा लिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि सरकारी कागज भी फाड़ दिए गए थे।
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तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलित कर विधायक आशुतोष मौर्य, शिवम और जितेंद्र कुमार उर्फ मुकेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में प्रभु दयाल ने बतौर गवाह अपनी गवाही कोर्ट में दी थी।
बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर सरकारी वकील तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद विधायक आशुतोष मौर्य, शिवम तथा जितेंद्र कुमार उर्फ मुकेश को बरी कर दिया। साथ ही वादी अभिषेक मिश्रा व गवाह प्रभु दयाल पर मिथ्या, विरोधाभाषी एवं असंगत कथन करने के संबंध में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।


विधायक आशुतोष मौर्य व अन्य के मामले में सुनवाई 20 को



बदायूं। एमपी-एमएलए कोर्ट पूनम सिंह के यहां चल रही बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य व अन्य के मामले में अपील पर सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी।



बृहस्पतिवार को शासकीय अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया कि अपील की सुनवाई में विपक्षी के पते पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण को किसी भी विपक्षी ने अपनी उपस्थिति पत्रावली पर दर्ज नहीं कराई और सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अग्रिम तारीख दे दी गई।



बता दें इसमें बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य, शेखुपुर विधायक हिमांशु यादव, आशीष यादव, काजी रिजवान, कैप्टन अर्जुन तथा रचित गुप्ता के विरुद्ध शासन द्वारा अपील की गई है। न्यायालय इसमें अब सुनवाई 20 जनवरी को करेगा।




बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान विधायक व अन्य लोगों पर एसडीएम से अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें फैसला विधायक के पक्ष में आया। इसी मामले में अब अपील की गई है। संवाद
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