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Budaun News: 100 मीटर दौड़ में अर्जित व रोनिका ने मारी बाजी

Sat, 14 Dec 2024 12:57 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 14 Dec 2024 12:57 AM IST
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Arjit and Ronika won in 100 meter race
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कमल कांत श्रीवास्तव युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 9 अगस्त 2019 को कोतवाली क्षेत्र हैदरगढ़ निवासी एक युवती पिता के साथ गाय चराने गई थी। वहां से पानी पीने के लिए घर वापस आ रही थी। तभी मोहल्ले का ही रहने वाला बबलू यादव रास्ते में उसको पकड़कर अपने घर में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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लगभग चार बजे जब पिता घर लौटकर आए तो देखा कि पुत्री घर नहीं पहुंची थी। पिता तलाश करते हुए जब आरोपी बबलू यादव के घर के पास पहुंचे तो पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब दरवाजा खुलवाया तो आरोपी वहां से निकल कर भाग गया।
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कोर्ट में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी बबलू यादव को दोषी पाते हुए उसे छह वर्ष की कैद व 5500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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