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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   act 144 is applicable since 20 february

20 फरवरी तक धारा 144 लागू

Wed, 20 Jan 2016 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं Updated Wed, 20 Jan 2016 11:14 PM IST
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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि जनपद की सीमा में  प्रवेश करने वाले, निवास करने वाले तथा विचरण करने वालों पर निषेधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग पर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह को एकत्र नहीं करेगा। किसी प्रकार की विस्फोटक  सामग्री, गोला- बारूद, लाठी- डंडा लेकर भ्रमण नहीं कर सकेगा। शिक्षण संस्थाओं, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, दुकानों तथा विद्युत सयंत्रों को कोई भी व्यक्ति, संगठन बलपूर्वक बंद कराने का प्रयास नहीं करेगा। अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।
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