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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना
Sun, 18 Jun 2023 12:30 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sun, 18 Jun 2023 12:30 AM IST
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बदायूं। करीब नौ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी ठहराते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।
थाना सहसवान क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 अक्तूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। नाबालिग पुत्री रात्रि को खेत पर शौच को गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव भवानीपुर खैरु निवासी रिजवान उसके साथ दुष्कर्म किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ मोहम्मद इलियास ने रिजवान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिध्द पर 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। संवाद
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थाना सहसवान क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 अक्तूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। नाबालिग पुत्री रात्रि को खेत पर शौच को गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव भवानीपुर खैरु निवासी रिजवान उसके साथ दुष्कर्म किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ मोहम्मद इलियास ने रिजवान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिध्द पर 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। संवाद
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