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Budaun News: अरहर की घुनी दाल बेचने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना
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बदायूं। खाद्य विभाग की जांच में विशाल मेगा मार्ट से लिया गया अरहर की दाल का नमूना अधोमानक पाया गया है। दाल में हल्का घुन भी लगा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एडीएम प्रशासन की कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इसमें विशाल मेगा मार्ट पर तीन लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। साथ ही गाजियाबाद की महालक्ष्मी नमकीन कंपनी पर दो लाख का जुर्माना लगा है। इसी कंपनी का माल बेचने पर दुकानदार कृष्णवीर पर 25,000 रुपये का अर्थदंड डाला गया है। कंपनी ने ब्रांड की शर्तों को पूरा नहीं किया था।
विभाग की ओर से पिछले साल कई मुकदमे एडीएम प्रशासन की कोर्ट में दायर किए गए थे। इसमें दहगवां की जाइडस दुग्ध कंपनी लिमिटेड के दूध की जांच में फैट मानक से कम मिला था। तीन लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। इसके अलावा शहर की आवास विकास कॉलोनी में स्थित शिव ट्रेडर्स से बादाम का नमूना लिया। नमूना अधोमानक पाया गया। ऐसे पर शिव ट्रेडर्स के संचालक विवेक गुप्ता पर एक लाख रुपये जुर्माना डाला गया है। इस वित्तीय वर्ष में एडीएम प्रशासन की कोर्ट अप्रैल में 11, मई में 24 और जून में 15 मामलों में फैसले सुना चुकी है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सीएल यादव ने शुक्रवार को बताया कि विशाल मेगा मार्ट पर मई में जुर्माना लगाया गया है।
मिश्रित दूध के छह मामलों में लगाया जुर्माना
जिले में दूधियों की ओर से घरों पर पहुंचाए जाने वाले दूध में मिलावट आम बात बन गई है। अब तो डेयरियों पर भी सही दूध नहीं मिल पा रहा है। मई में आए फैसलों में छह लोगों को मिश्रित दूध में फैट कम मिलने पर जुर्माना डाला गया है। इसमें दहगवां की ज्वाइन डेस्क दुग्ध कंपनी पर तीन लाख, बुर्रा फतेहपुर निवासी संजीव पर दो लाख, बिसौली के शुद्धपुर निवासी पृथ्वीराज पर एक लाख रुपये जुर्माना डाला गया। इसके अलावा यशपाल पर डेढ़ लाख, अनिल कुमार पर 40,000 राजकुमार पर 25,000 जुर्माना डाला गया है।
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टीम जिलेभर में नियमित छापा मार कार्रवाई कर रही है। विशाल मेगा मार्ट से अरहर की दाल का नमूना लिया था, जो जांच में अधोमानक मिला। कोर्ट ने कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मिश्रित दूध से लेकर छैना, डबल रोटी, पनीर के नमूने लिए थे। वह भी फेल निकले हैं। उन पर भी जुर्माना डाला गया है। - सीएल यादव, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
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विभाग की ओर से पिछले साल कई मुकदमे एडीएम प्रशासन की कोर्ट में दायर किए गए थे। इसमें दहगवां की जाइडस दुग्ध कंपनी लिमिटेड के दूध की जांच में फैट मानक से कम मिला था। तीन लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। इसके अलावा शहर की आवास विकास कॉलोनी में स्थित शिव ट्रेडर्स से बादाम का नमूना लिया। नमूना अधोमानक पाया गया। ऐसे पर शिव ट्रेडर्स के संचालक विवेक गुप्ता पर एक लाख रुपये जुर्माना डाला गया है। इस वित्तीय वर्ष में एडीएम प्रशासन की कोर्ट अप्रैल में 11, मई में 24 और जून में 15 मामलों में फैसले सुना चुकी है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सीएल यादव ने शुक्रवार को बताया कि विशाल मेगा मार्ट पर मई में जुर्माना लगाया गया है।
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मिश्रित दूध के छह मामलों में लगाया जुर्माना
जिले में दूधियों की ओर से घरों पर पहुंचाए जाने वाले दूध में मिलावट आम बात बन गई है। अब तो डेयरियों पर भी सही दूध नहीं मिल पा रहा है। मई में आए फैसलों में छह लोगों को मिश्रित दूध में फैट कम मिलने पर जुर्माना डाला गया है। इसमें दहगवां की ज्वाइन डेस्क दुग्ध कंपनी पर तीन लाख, बुर्रा फतेहपुर निवासी संजीव पर दो लाख, बिसौली के शुद्धपुर निवासी पृथ्वीराज पर एक लाख रुपये जुर्माना डाला गया। इसके अलावा यशपाल पर डेढ़ लाख, अनिल कुमार पर 40,000 राजकुमार पर 25,000 जुर्माना डाला गया है।
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टीम जिलेभर में नियमित छापा मार कार्रवाई कर रही है। विशाल मेगा मार्ट से अरहर की दाल का नमूना लिया था, जो जांच में अधोमानक मिला। कोर्ट ने कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मिश्रित दूध से लेकर छैना, डबल रोटी, पनीर के नमूने लिए थे। वह भी फेल निकले हैं। उन पर भी जुर्माना डाला गया है। - सीएल यादव, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन