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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   A fine of Rs 10,000 will be imposed if vehicles do not have reflector tape.

Budaun News: वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 23 Dec 2025 12:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 12:22 AM IST
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A fine of Rs 10,000 will be imposed if vehicles do not have reflector tape.
रानी अवंतीबाई लोधी चौक पर रिफ्लेक्टर लगाते यातायात प्रभारी व अन्य। संवाद - फोटो : poni news
बदायूं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यातायात विभाग हरकत में आ गया है। सीओ ने निर्देश दिए हैं कि बिना रिफ्लेक्टर के कोई बड़ा वाहन सड़क पर न चलें। इसके लिए अभियान चलाकर काम किया जाए। कर्मचारियों ने हर वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम शुरू कर दिया है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
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एआरटीओ प्रवर्तन अमरीश कुमार ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 का पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कोई वाहन बिना रिफ्लेक्टर टेप के पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना व तीन महीने की जेल या दोनों हो सकती हैं। इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में यातायात विभाग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। वाहनोंं से लेकर चौराहों पर लगीं मूर्तियों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि कोहरे में कोई वाहन हादसे का शिकार न हो सके। सोमवार को पटेल चौैक से लेकर अन्य चौकों पर लगीं प्रतिमाओं पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए।
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