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Budaun News: एनडीपीएस एक्ट में एक दोषी को 10 साल की सजा

Fri, 26 Jan 2024 12:52 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jan 2024 12:52 AM IST
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A convict sentenced to 10 years under NDPS Act
बदायूं। तीन साल पहले नशीले पाउडर के साथ पकड़े गए तीन लोगों में से एक को स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत भारती ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के अनुसार थाना कोतवाली में तैनात एसआई इंद्रदेव सिंह ने 15 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब वह पुलिस पार्टी के साथ क्षेत्र में चौकी मीरा जी में गश्त पर थे कि तभी तीन व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनसे नाम पता पूछते हुए भागने का कारण जानना चाहा तो बताया उनके पास बड़ी मात्रा में नशीला एपाउडर है।
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पुलिस के पूछने पर पहले ने अपना नाम टीटू कश्यप निवासी मोहल्ला सैयदगंज थाना कोतवाली बताया। उसकी जेब से 250 ग्राम नशीला पाउडर मिला। दूसरे रवि कश्यप निवासी कबूलपुरा गौंटिया तथा तीसरे प्रमोद उर्फ बाबा निवासी सैयदगंज के पास से भी पाउडर मिला।
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पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। एसआई रॉबिन सिंह ने विवेचना के बाद टीटू कश्यप, रवि कश्यप और प्रमोद उर्फ बाबा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज नवनीत भारती ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना।

कोर्ट ने नशीला पाउडर की वाणिज्यिक मात्रा रखने के जुर्म में टीटू कश्यप को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में रवि और प्रमोद को बरी कर दिया।
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