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मतदान स्थल पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे एजेंट

Fri, 03 Nov 2017 11:26 PM IST
Updated Fri, 03 Nov 2017 11:26 PM IST
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मतदान स्थल पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे एजेंट
mobile
बदायूं। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए है। कहा कि मतदान स्थलों पर लगने वाले पार्टियों या प्रत्याशियों के एजेंटो के पास में मोबाइल या मतदाता सूची नहीं होनी चाहिए। ऐसे होने पर वहां पर तैनात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पोलिंग बूूथों पर मतदान के दिन पार्टियों या प्रत्याशियों की ओर से एजेंटों को नामित किया जाता है। जो हर आने वाले मतदाता पर नजर रखते हैं, यह लोग गड़बड़ी न कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी अलर्ट रहें। ऐसे में मतदान केंद्रों पर तैनात पोलिंग बूथों पर तैनात एजेंट अपने पास मोबाइल और मतदान सूची नहीं रख सकेंगे। निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान के दिन अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे।
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रात में लाउडस्पीकर से नहीं होगा चुनाव प्रचार
बदायूं। नगर निकाय चुनाव को लेकर रात 10 बजे के बाद में लाउडस्पीकर नहीं बजाने दिए जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने टीम तैयार की है, जो इन पर निगाह रखेगी। अगर कोई रात में लाउडस्पीकर से प्रचार करते हुए मिला तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामान्य नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसको लेकर प्रचार वाहन गली-मोहल्लों में जा रहे हैं। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी बहुतायत हो रहा है। इसलिए आयोग के निर्देशों के बाद प्रशासन ने भी सख्ती पकड़ ली है। इसीके चलते नगर पालिका व नगर पंचायत में निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रचार के दिनों में रात 10 बजे के बाद किसी भी सूरत में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। यदि ऐसा होता पाया जाए तो न सिर्फ उनके प्रचार वाहन को जब्त कर लिया जाएगा, संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रमेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि मतदान से पूर्व 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। इसको लेकर 20 नवंबर को शाम छह बजे के बाद प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।
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