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Budaun News: मासूम से छेड़खानी के दोषी को 20 साल का कारावास

Sun, 20 Jul 2025 01:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jul 2025 01:37 AM IST
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20 years imprisonment for the accused of molesting an innocent child
बदायूं। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने पांच साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उस पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूसाझाग थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने थाने में पांच साल की बेटी के साथ छेड़खानी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 27 फरवरी 2023 की दोपहर उनकी पत्नी पांच साल की बेटी को लेकर खेत पर गई थी। खेत पर पहले से गांव वृंदावन निवासी महेंद्र मौजूद था। इस दौरान उनकी पत्नी खेत से घास कटने लगी, तभी महेंद्र ने मौका देखकर उनकी बेटी को 10 का नोट दिखाकर अपने पास बुलाया, उसके साथ छेड़खानी की। उनकी बेटी रोने बिलखने लगी। इससे उनकी पत्नी मौके पर पहुंच गई। जहां उनसे आरोपी को बेटी के साथ छेड़खानी करते हुए देख लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी। शनिवार को न्यायाधीश ने आरोपी महेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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