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खरीदकर लाई किशोरी को जलाकर मारने में तीन को उम्रकैद

Thu, 21 Feb 2019 12:40 AM IST
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Updated Thu, 21 Feb 2019 12:40 AM IST
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खरीदकर लाई किशोरी को जलाकर मारने में तीन को उम्रकैद
बदायूं। करीब चार साल पहले कासगंज से खरीदकर लाई गई किशोरी को बेरहमी से पीटने के बाद जलाकर मारने की घटना में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। तीनों पर एक लाख 90 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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यह सनसनीखेज घटना थाना उसहैत क्षेत्र के गांव ईश्वरीनगला में छह अप्रैल 2015 को हुई थी। चंदपुरा गांव निवासी वादी पोप सिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी कि घटना वाले दिन ईश्वरी नगला निवासी शिवसिंह कुछ दिन पूर्व खरीदकर लाई गई किशोरी के साथ मारपीट कर रहा था। जान बचाकर वह किशोरी उनके गांव पहुंच गई। इसी बीच शिवसिंह भी आ गया और वह जबरन किशोरी को अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वहां पहुंचकर देखा कि शिवसिंह के घर से धुंआ निकल रहा है। बहुत से लोग वहां पहुंच गए। उसकी मां ने बताया कि शिवसिंह ने अपनी पत्नी (किशोरी) को जलाकर मार डाला है और उसकी लाश अजरऊ गांव की ओर डनलप से ले गया है। इस मामले में शिवसिंह पुत्र अमर सिंह, रामनाथ पुत्र अमर सिंह मौर्य निवासीगण ईश्वरी नगला, रक्षपाल पुत्र सियाराम निवासी हडारीनगला, उसहैत, जुगलकिशोर पुत्र लालजीत निवासी नबावगंज नगरिया थाना सिकंदरपुर वैश्य और राजकुमार पुत्र शेर सिंह निवासी वजीरपुर कासगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें रामनाथ और रक्षपाल को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिवसिंह आदि को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद शिवसिंह, रामनाथ और रक्षपाल को हत्या कर लाश को गायब करने में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शिवसिंह पर 70 हजार और रामनाथ व रक्षपाल पर 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया। साक्ष्यों के अभाव में कासगंज निवासी जुगल किशोर और राजकुमार को बरी कर दिया गया।
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वादी और दो गवाह हो गए थे पक्षद्रोही
इस मामले में वादी पोप सिंह और गवाह रामवीर निवासी चंदपुरा और रूपसिंह निवासी बिरियाडांडा थाना उसहैत पक्षद्रोही हो गए थे। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों के खिलाफ वाद दायर करने का भी आदेश दिया है।

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शिव सिंह मानव तस्करी का भी दोषी
किशोरी को खरीदकर लाने के बाद मार डालने के मामले में मुख्य मुजरिम शिवसिंह को कोर्ट ने मानव तस्करी का भी दोषी माना है। शिवसिंह की आज तक जमानत भी नहीं हुई थी।
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