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रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कड़ी कार्रवाई

Sun, 24 Feb 2019 11:10 PM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Sun, 24 Feb 2019 11:10 PM IST
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रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कड़ी कार्रवाई
बदायूं। रात 10 बजे के बाद सड़क या वैवाहिक लॉन पर डीजे बजा तो खैर नहीं। जो भी इसके जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी ने इस संबंध में कठोर निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यदि किसी ने नियम तोड़ा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेश पर रविवार दोपहर सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह राठौर ने सिविल लाइंस और कोतवाली परिसर में शहर के सभी लॉन, डीजे मालिक और बैंड बाजे वालों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि रात एक या दो बजे तक लॉन में धूम धड़ाका होता रहता है। दो-दो बजे तक सड़कों पर बरातें चढ़ती हैं। इससे आम जनता को परेशानी होती है। आसपास रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। बीमार लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में अगर डीजे बजाएं तो सिर्फ रात दस बजे तक। उसके बाद कहीं डीजे बजा, तो डीजे मालिक, डीजे लाने वाले या फिर जिसकी जगह में बजेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लॉन मालिक जगह बुक करने से पहले लोगों को सचेत करें, नोटिस बोर्ड लगवाएं और अगर नहीं मानें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, जिससे पुलिस कार्रवाई कर सके।
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पुलिस देखकर बरातियों में खलबली
शनिवार रात करीब 12 बजे डीएम चौराहे के पास एक बरात चढ़ रही थी। उसमें कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी। वे नाचते झूमते जा रहे थे। उसी समय एसएसपी के आदेश पर सिविल लाइंस थाना पुलिस और सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह राठौर मौके पर पहुंच गए। बरात को रोक लिया गया और डीजे बंद करा दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि देर रात डीजे नहीं बजाया जाए। इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। रात दस बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, हर्ष फायरिंग नहीं होगी, अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
- अशोक कुमार त्रिपाठी, एसएसपी
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