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पत्नी और साली की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 30 Nov 2018 07:23 PM IST
Updated Fri, 30 Nov 2018 07:23 PM IST
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पत्नी और साली की हत्या करने वाले को उम्रकैद
पत्नी और साली की हत्या
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करने वाले को उम्रकैद
55 हजार का जुर्माना भी पड़ा, षड्यंत्र में शामिल युवती को साक्ष्यों के अभाव में किया बरी
चार साल पहले दातागंज इलाके में हुई थी सनसनीखेज वारदात
बरेली के थाना बिशारतगंज क्षेत्र में मिले थे दोनों के कंकाल
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। पत्नी और साली की हत्याकर लाश को ठिकाने लगाने वाले को स्पेशल जज एसीएसटी एक्ट राजकुमार सिंह ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में एक युवती को बरी कर दिया गया।
दोहरे हत्याकांड की यह सनसनीखेज वारदात चार अगस्त 2014 को दातागंज इलाके में हुई थी। वादी हरिभजन पुत्र सिरदार ने छह अगस्त 2014 को कोतवाली दातागंज में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी तीन माह पहले भउआपुर थाना कैंट (बरेली) निवासी बाबूराम पुत्र खंजन लाल के साथ की थी। घटना से 20 दिन पहले बेटी नीलम ग्राम केशवकला स्थित मायके आई थी। चार अगस्त को बाबूराम ने नीलम को मेला दिखाने के लिए दातागंज बुलाया। तब उसकी बेटी अपनी छोटी बहन संगीता के साथ दातागंज पहुंची। दोनों बेटियां शाम को घर नहीं पहुंचीं जबकि दामाद बाबूराम घर पहुंच गया था।
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हरिभजन ने कहा कि उसने दोनों बेटियों को काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। तब नौ अगस्त को ढका थाना बिशारतगंज (बरेली) क्षेत्र में दो नरकंकाल मिलने की खबर उन्हें मिली। कपड़ों से दोनों की उसने अपनी बेटियों के रूप में शिनाख्त की। तब उसने अपने दामाद बाबूराम के खिलाफ दोनों बेटियों को अगवा कर हत्या करके लाश गायब कर देने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज राजकुमार सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद पत्नी और साली की हत्या में नामजद बाबूराम को मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शामिल होने के षड्यंत्र में जिस युवती का नाम प्रकाश में आया था। उसे साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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