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Budaun News: पांच साल की हत्या में 10 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

Tue, 31 Oct 2023 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 31 Oct 2023 12:42 AM IST
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10 years imprisonment, 25 thousand fine for murder of five years
बदायूं। गैर-इरादतन हत्या के करीब 13 साल पुराने मामले में नामजद आरोपी को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट उदयभान सिंह ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुजरिम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बिल्सी के मोहल्ला नंबर तीन निवासी पप्पू ने 19 अप्रैल 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक वह रात में करीब साढ़े आठ बजे घर के बाहर चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसी चारपाई पर उसकी पांच वर्षीय पुत्री सीमा लेटी थी। इस दौरान मोहल्ले का ही प्रकाश पप्पू के पास चारपाई पर बैठ गया और उसके हाथ में तमंचा था। पप्पू ने उसे तमंचा दूर हटाने के लिए कहा। इस दौरान प्रकाश से अचानक तमंचा चल गया और सीमा के गोली लग गई। सीमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह, ऐश्वर्य कुमार राजपूत और बचाव पक्ष की अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद प्रकाश को गैर-इरादतन हत्या में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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