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नाबालिग से दुष्कर्म में दंपति को 10 साल कैद
ब्यूरो/बदायूं
Updated Wed, 14 Dec 2016 11:51 PM IST
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court shimla
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दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में स्पेशल जज वीरेंद्र कुमार पांडेय ने एक दंपति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को देने का आदेश हुआ है। वारदात जनवरी 2015 में बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। खास यह कि पॉक्सो एक्ट में जिले में पहली बार किसी महिला को सजा हुई है।
बिनावर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 21 जनवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव में ही प्रदीप गुप्ता की दुकान पर सामान लेने गई थी। प्रदीप ने उसकी बेटी को घर में बुला लिया और उसके संग दुष्कर्म किया। उस वक्त प्रदीप की पत्नी नीलम भी घर में मौजूद थी। किशोरी ने घर आकर इसकी जानकारी दी। विवेचना के दौरान किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति-पत्नी को दोषी करार दिया।
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बिनावर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 21 जनवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव में ही प्रदीप गुप्ता की दुकान पर सामान लेने गई थी। प्रदीप ने उसकी बेटी को घर में बुला लिया और उसके संग दुष्कर्म किया। उस वक्त प्रदीप की पत्नी नीलम भी घर में मौजूद थी। किशोरी ने घर आकर इसकी जानकारी दी। विवेचना के दौरान किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा चलाया गया।
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न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति-पत्नी को दोषी करार दिया।
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