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West UP Crime News: जरा सी बात पर कर दी पिता की हत्या, मिली इतनी सजा... भाकियू नेता ने खुद को मारी गोली
Tue, 05 Nov 2024 10:32 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 05 Nov 2024 10:32 PM IST
सार
गौरव जंघाला ने झूठा केस दर्ज कराने के लिए खुद को गोली मारी थी। प्राथमिक जांच में मामला खुल गया। पुलिस ने गौरव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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अस्पताल में भर्ती गौरव जंघाला।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Bijnor: बाजू में अंदर की तरफ खुद किया फायर, जांच में खुल गया खेल
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भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष गौरव जंघाला को गोली लगने का मामला उल्टा पड़ चुका है। दरअसल, इस केस में मंडल अध्यक्ष के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की गई है। झूठा केस दर्ज करने के लिए खुद ही गोली मारी थी।
दरोगा अमित कुमार की तहरीर पर स्वाहेड़ी के रहने वाले गौरव जंघाला पुत्र गजेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि डायल 112 को सूचना दी गई थी कि किसी व्यक्ति ने गौरव जंघाला को गोली मार दी है। दरोगा अमित कुमार पुलिस टीम के साथ गौरव जंघाला के घर पहुंचे। घर के बाहर गौरव के परिवार वाले और योगेंद्र पुत्र जीवन सिंह, लवी पुत्र योगेंद्र निवासीगण दुर्गा विहार कॉलोनी थाना नजीबाबाद और नितिन पुत्र सुरेंद्र निवासी स्वाहेड़ी खड़े हुए थे।
पुलिस ने गौरव के घर के अंदर जाकर देखा तो कमरे के बाहर फर्श पर जगह-जगह खून की बूंदें पड़ी थीं। कमरे के अंदर एक खोखा, बेड के नीचे एक देशी पिस्टल पड़ी मिली। जांच में पता चला कि लेनदेन को लेकर नजीबाबाद के योगेंद्र आदि स्वाहेड़ी में गौरव जंघाला के घर पहुंचे थे। बाएं हाथ में अंदर की तरफ से गोली लगने पर घायल हुए गौरव जंघाला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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ये बोले एएसपी
मौका ए वारदात पर मिले साक्ष्य और चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर हुई प्राथमिक जांच के आधार पर गौरव जंघाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। - संजीव वाजपेयी, एएसपी सिटी
दरोगा अमित कुमार की तहरीर पर स्वाहेड़ी के रहने वाले गौरव जंघाला पुत्र गजेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि डायल 112 को सूचना दी गई थी कि किसी व्यक्ति ने गौरव जंघाला को गोली मार दी है। दरोगा अमित कुमार पुलिस टीम के साथ गौरव जंघाला के घर पहुंचे। घर के बाहर गौरव के परिवार वाले और योगेंद्र पुत्र जीवन सिंह, लवी पुत्र योगेंद्र निवासीगण दुर्गा विहार कॉलोनी थाना नजीबाबाद और नितिन पुत्र सुरेंद्र निवासी स्वाहेड़ी खड़े हुए थे।
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पुलिस ने गौरव के घर के अंदर जाकर देखा तो कमरे के बाहर फर्श पर जगह-जगह खून की बूंदें पड़ी थीं। कमरे के अंदर एक खोखा, बेड के नीचे एक देशी पिस्टल पड़ी मिली। जांच में पता चला कि लेनदेन को लेकर नजीबाबाद के योगेंद्र आदि स्वाहेड़ी में गौरव जंघाला के घर पहुंचे थे। बाएं हाथ में अंदर की तरफ से गोली लगने पर घायल हुए गौरव जंघाला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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ये बोले एएसपी
मौका ए वारदात पर मिले साक्ष्य और चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर हुई प्राथमिक जांच के आधार पर गौरव जंघाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। - संजीव वाजपेयी, एएसपी सिटी
Baghpat: सीआईएसएफ के एसआई की लाइसेंसी राइफल से बेटे ने की फायरिंग
कंडेरा गांव के रहने वाले सीआईएसएफ के एसआई की लाइसेंसी राइफल से बेटे ने हर्ष फायरिंग कर दी। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर फंस गया। पुलिस ने लाइसेंसी राइफल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।सीओ बड़ौत विजय चौधरी ने बताया कि जांच में पता चला कि फायरिंग वाली राइफल कंडेरा गांव के सीआईएसएफ के एसआई नीरज की है। उसके बेटे विजय ने फायरिंग कर दी थी। कंडेरा जिवानी मार्ग पर ईंट भट्ठे के पास से विजय को राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
Muzaffarnagar: पिता की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास
फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में पिता शिवराज की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बेटे सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।गांव में 18 दिसंबर 2023 की रात पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो गई थी। सूरज ने घर पर मौजूद बहन अंशु को कमरे में बंद कर दिया और पिता शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान गवाह पक्षद्रोही हो गए। लेकिन अंशु की हस्तलिखित तहरीर अभियोजन ने अदालत में पेश की। बचाव पक्ष ने प्ली ऑफ एलीबाई का तर्क दिया। लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि सूरज वारदात की रात दिल्ली में किसी जगह नौकरी कर रहा था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। हत्या में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड, धमकी देने में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।