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फिर से बढ़ाई गई डीएल, आरसी और परमिट की वैधता
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डीएल, आरसी और परमिट की वैधता फिर से बढ़ाई गई
बिजनौर। कोरोना काल में एक्सपायर हो चुके स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और व्यवसायिक वाहनों के परमिट की वैधता बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। इससे अब इन प्रमाण पत्रों को बनवाने वाले वाहन मालिकों को काफी लाभ होगा। अफसरों के अनुसार इन सभी वाहनों की वैधता बढ़ा दी गई है। वाहन मालिकों और चालकों को वाहन चेकिंग के दौरान इसका फायदा मिलेगा।
देश में कोरोना काल के बीच सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। अगर वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब ये 30 सितंबर तक वैलिड माने जाएंगे। बता दें कि व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 जून 2021 तक वैलिड थी। एआरटीओ प्रशासन शिव शंकर सिंह ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फिटनेस केवल व्यासायिक वाहनों की होती है, जो तीन साल तक वैध रहती है। इसके अलावा शुरुआत में 18 साल से ऊपर के लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक की अवधि के लिए बनाए जाते हैं।
30 सितंबर तक वैलिड माने जाएंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स
एआरटीओ प्रशासन शिव शंकर सिंह के अनुुसार एक फरवरी से एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक 2021 तक वैध माना जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के पक्का कराने की तिथि निकल चुकी थी। ऐसे लाइसेंस धारकों को अपना लाइसेंस पक्का कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
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बिजनौर। कोरोना काल में एक्सपायर हो चुके स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और व्यवसायिक वाहनों के परमिट की वैधता बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। इससे अब इन प्रमाण पत्रों को बनवाने वाले वाहन मालिकों को काफी लाभ होगा। अफसरों के अनुसार इन सभी वाहनों की वैधता बढ़ा दी गई है। वाहन मालिकों और चालकों को वाहन चेकिंग के दौरान इसका फायदा मिलेगा।
देश में कोरोना काल के बीच सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। अगर वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब ये 30 सितंबर तक वैलिड माने जाएंगे। बता दें कि व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 जून 2021 तक वैलिड थी। एआरटीओ प्रशासन शिव शंकर सिंह ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फिटनेस केवल व्यासायिक वाहनों की होती है, जो तीन साल तक वैध रहती है। इसके अलावा शुरुआत में 18 साल से ऊपर के लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक की अवधि के लिए बनाए जाते हैं।
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30 सितंबर तक वैलिड माने जाएंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स
एआरटीओ प्रशासन शिव शंकर सिंह के अनुुसार एक फरवरी से एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक 2021 तक वैध माना जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के पक्का कराने की तिथि निकल चुकी थी। ऐसे लाइसेंस धारकों को अपना लाइसेंस पक्का कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
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