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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   UP: Demand for 'Y+' security for Vikas Tyagi, who lodged a complaint regarding a Saharanpur mosque

यूपी: सहारनपुर मस्जिद की शिकायत करने वाले विकास त्यागी को वाई प्लस सुरक्षा देने की मांग; धमकी मिलने की शिकायत

Mon, 14 Sep 2026 04:57 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 14 Sep 2026 04:57 PM IST
सार

Bijnor News: सहारनपुर कलक्ट्रेट स्थित मस्जिद की विकास त्यागी ने शिकायत की थी। कोर्ट ने मस्जिद को अवैध करार दिया था, जिसके बाद सहारनपुर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हिन्दवी स्वराज्य संघ ने धामपुर तहसील में ज्ञापन देकर विकास त्यागी को सुरक्षा देने की मांग की है। 

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UP: Demand for 'Y+' security for Vikas Tyagi, who lodged a complaint regarding a Saharanpur mosque
सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर की ध्वस्त की गई मस्जिद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद प्रकरण में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दिलाने की मांग की है। सोमवार को हिन्दवी स्वराज्य संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन बिजनौर की धामपुर तहसील के नायब तहसीलदार राजकमल को सौंपा।
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संगठन के प्रदेश महामंत्री अरुण प्रताप चौधरी एडवोकेट ने बताया कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शिकायत की थी। जिस पर न्यायालय ने मस्जिद को अवैध करार दिया था। इसके बाद सहारनपुर प्रशासन ने मस्जिद को आननफानन ध्वस्त करा दिया। 
 
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अरुण प्रताप का कहना है कि अब शिकायतकर्ता विकास त्यागी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसलिए विकास त्यागी को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में भव्य भारद्वाज, विभूतिकांत शर्मा, मनमोहन भारद्वाज, कृष्णाचंद्रा, आकाश कुमार, विशेष चौहान, मोनू, गोली, आशीष आदि शामिल रहे।
 
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ये है मामला
बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने सहारनपुर कलक्ट्रेट स्थित मस्जिद को अवैध बताते हुए शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद लेखपाल नीरज कुमार की ओर से सिटी मस्जिट्रेट की अदालत में 24 मार्च 2025 को वाद दायर किया गया था। पीपी एक्ट में दायर वाद पर सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को खसरा नंबर 539 में 315 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी मस्जिद को अवैध करार देते हुए 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया था। निर्णय के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर 2026 को अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी।

मस्जिद प्रबंधन कमेटी को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के मामले पर हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी को अंतरिम राहत दी। सुनवाई के बाद सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये के अर्थदंड को वसूलने पर भी रोक लगा दी। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। 

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