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खांडसारी इकाइयों पर कसा शिकंजा

Wed, 17 Nov 2021 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 12:03 AM IST
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Tighten the screws on Khandsari units
खांडसारी इकाइयों पर कसा शिकंजा
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बिजनौर। शासन ने खांडसारी इकाइयों पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर शिकंजा कस दिया है। नए लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है। खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस जारी करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदूषण मानक पूरे करने पर ही लाइसेंस मिलेगा। सहायक चीनी आयुक्त बिजनौर परिक्षेत्र ने प्रदूषण मानक पूरे नहीं करने पर कई आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इससे खांडसारी व्यापारियों में खलबली है।
शासन द्वारा खांडसारी लाइसेंस नीति का सरलीकरण कर दिया गया है। नतीजतन बड़ी संख्या में नए लाइसेंस जारी हुए हैं। अभी तक खांडसारी का नया लाइसेंस जारी करने के लिए प्रदूषण को लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं थे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए शासन सख्त हो गया है। अब खांडसारी इकाइयों के नाते लाइसेंस जारी करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के नए मानक तय किए गए हैं। सहायक चीनी आयुक्त बिजनौर परिक्षेत्र डीपी मौर्य ने बताया कि शासन ने खांडसारी इकाइयों के नए लाइसेंस जारी करने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने पर ही लाइसेंस जारी होगा। इसी क्रम में नये लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले दो खांडसारी इकाइयों के आवेदन को प्रदूषण मानक पूरे नहीं करने पर निरस्त कर दिया गया है।
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प्रदूषण और आबकारी विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूरी
सहायक चीनी आयुक्त डीपी मौर्य ने बताया कि खांडसारी इकाई का नया लाइसेंस लेने के लिए प्रदूषण विभाग तथा आबकारी विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र अर्थात एनओसी जरूरी है। कहा कि नए लाइसेंस लेने के लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन प्रार्थनापत्र के साथ ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर प्रार्थनापत्र प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त हो जाएगा। सहायक चीनी आयुक्त बिजनौर स्तर से दो आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। सहायक चीनी आयुक्त डीपीमौर्य ने बताया कि शासन ने खांडसारी इकाइयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए हिदायतें जारी की हैं।
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ये है प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश
1- खांडसारी इकाई चाहे इकाई गुड़ बनाने वाली हो या खांडसारी बनाने वाली हो, गांव, विद्यालय, मंदिर से आधा किलोमीटर दूर होनी चाहिए।
2- खांडसारी इकाई से कोई भी हानिकारक पदार्थ बाहर नहीं निकलना चाहिए।
3- शासन ने खांडसारी इकाइयों से निकलने वाले धुएं के लिए चिमनी की ऊंचाई का मानक भी बढ़ा दिया है।
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