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तीन लोगों को मिली 10 साल की सजा

Wed, 13 Apr 2022 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Apr 2022 12:09 AM IST
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Three people got 10 years imprisonment
तीन लोगाें को मिली 10 साल की सजा
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मनु कालिया ने हकीमुद्दीन की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाते हुए डालचंद, अनिल व रंजीत को 10-10 वर्ष के कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार गांव निजातपुर निवासी अलाउद्दीन ने थाना नहटौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अगस्त 2009 की रात्रि में करीब साढ़े 10 बजे उसका बड़ा भाई हकीमुद्दीन व भतीजा वहाजुद्दीन व दूसरा भाई इमामुद्दीन अपने निर्माणाधीन कुएं के समान की रखवाली के लिए अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में पुलिया के पास थाना नहटौर के गांव तकीपुरा निवासी डालचंद, अनिल व रंजीत ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हकीमुद्दीन व वहाजुद्दीन पर हमला कर दिया। वहाजुद्दीन बचकर घर पर आया, उसकी सूचना पर काफी लोग मौके पर गए। हकीमुद्दीन बेहोशी की हालत में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान हकीमुद्दीन की मौत हो गई थी। डालचंद, अनिल व रंजीत को इस मामले में सजा सुनाई गई है।
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