फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Three convicts sentenced for kidnapping, molestation

अपहरण, छेड़छाड़ में तीन दोषियों को सजा

Wed, 03 Nov 2021 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 12:18 AM IST
विज्ञापन
Three convicts sentenced for kidnapping, molestation
Three convicts sentenced for kidnapping, molestation
अपहरण, छेड़छाड़ में तीन दोषियों को सजा
विज्ञापन

बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट कंचन सागर ने एक किशोरी और उसकी दो बहनों के अपहरण का प्रयास करने और छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को चार-चार साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना मंडावर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी तीन लड़कियां मंडावर कस्बे के बस अड्डे पर उतरीं। तभी आरिफ, दिलशाद और फारुख मिले, इनके पास कार थी। इन्होंने तीनों लड़कियों को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की, जिनमें एक नाबालिग थी। खींचतान में लड़कियों के कपड़े भी फट गए। तीनों बहनों ने घर पर आकर उसे और उसकी पत्नी को घटना के बारे में बताया। बदनामी के डर से उसने यह बात दबा दी। इसके बाद ये तीनों आरोपी उसके घर आए और धमकी दी कि अगर पुलिस में खबर दी तो तुम्हारी लड़कियों की सोशल मीडिया पर दिखा देंगे और लड़कियों को घर से उठा ले जाएंगे। 18 जून 2014 को आरोपियों ने लड़कियों के बारे गलत बातें छपवाकर बदनाम करने के इरादे से गांव में पर्चे फेंक दिए। इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपी आरिफ, दिलशाद और फारुख निवासीगण गांव मोहिद्दीनपुर को लड़कियों के अपहरण का प्रयास और उनके साथ छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed