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एक नाम पर नहीं होंगे तीन शस्त्र लाइसेंस

Thu, 25 Jun 2020 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jun 2020 12:00 AM IST
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Three arms licenses will not be in one name
एक नाम पर नहीं होंगे तीन शस्त्र लाइसेंस
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बिजनौर। अब एक नाम पर जारी तीन शस्त्र लाइसेंस में से एक को सरेंडर करना होगा। उत्तर प्रदेश शासन के सचिव भगवान स्वरूप ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किए हैं। तीन लाइसेंस वालों से दिसंबर तक एक लाइसेंस सरेंडर कराने को कहा है। एक नाम पर अधिकतम दो ही शस्त्र लाइसेंस हो सकेंगे।

सचिव ने जारी निर्देश में कहा है कि सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकॉर्ड एनडीएएल एलिस के पोर्टल पर 29 जून तक अपलोड कराए जाएं। इसके बाद बिना यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे। कहा कि आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध संशोधन 2019 में की गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे लाइसेंस धारक जिनके पास तीन शस्त्रों के लाइसेंस हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर 2020 तक जमा करेंगे। नए शस्त्र लाइसेंसों के लिए भी आवेदन पत्र एनडीएएल पुलिस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर इस कार्य में कोई शिथिलता बरती जाएगी तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। आयुध अधिनियम 2016 के अनुपालन में सभी आर्म्स डीलर का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
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